प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना:

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना (PMFBY) भारत सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 को शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल क्षति या हानि से सुरक्षा प्रदान करना और उनकी आय को सुरक्षित करना है। योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाली फसल हानि से बचाने के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। यह योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है और इसे किसानों की भलाई के लिए एक बड़ा कदम माना जाता है। आइए इस योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करें:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल क्षति से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना किसानों की आय को स्थिर करने और उन्हें कृषि के लिए वित्तीय मदद देने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसके अलावा, यह योजना किसानों को कृषि के प्रति आकर्षित करने और उनके जीवनस्तर को सुधारने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

योजना के तहत कवरेज

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत निम्नलिखित प्राकृतिक आपदाओं और अन्य घटनाओं से होने वाली फसल हानि का बीमा कवर प्रदान किया जाता है:

  1. सूखा: लंबे समय तक बारिश न होने से होने वाली फसल हानि।
  2. बाढ़: अत्यधिक बारिश या बाढ़ से होने वाली क्षति।
  3. ओलावृष्टि: ओलों के गिरने से फसल को होने वाला नुकसान।
  4. आंधी-तूफान: तेज हवा और तूफान से फसलों का नुकसान।
  5. कीट एवं रोग: फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीट और रोगों से होने वाली क्षति।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ

  • कम प्रीमियम दर: किसानों को केवल 2% (खरीफ फसलों के लिए) और 1.5% (रबी फसलों के लिए) प्रीमियम का भुगतान करना होता है। व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए यह दर 5% है।
  • सभी फसलों का बीमा: योजना में खरीफ, रबी और व्यावसायिक फसलों को शामिल किया गया है।
  • व्यापक कवरेज: योजना प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों से होने वाली फसल हानि को कवर करती है।
  • क्षतिपूर्ति: अगर फसल हानि होती है, तो बीमित राशि के अनुसार किसानों को मुआवजा दिया जाता है।

योजना के तहत प्रक्रिया

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने के लिए किसान को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होता है:

  1. पंजीकरण: किसान अपने संबंधित राज्य के बीमा कंपनी या बैंक शाखा में पंजीकरण करवा सकते हैं।
  2. प्रीमियम भुगतान: किसान को फसल के अनुसार निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होता है।
  3. फसल हानि की रिपोर्टिंग: अगर फसल को क्षति होती है, तो किसान को इसे रिपोर्ट करना होता है, जिसके बाद सर्वेक्षण होता है और मुआवजा प्रदान किया जाता है।

योजना की चुनौतियाँ

हालांकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए लाभकारी है, फिर भी कुछ चुनौतियाँ हैं, जिनका समाधान किया जाना चाहिए:

  • प्रभावी कार्यान्वयन: योजना का कार्यान्वयन कई स्थानों पर धीमा है।
  • जागरूकता की कमी: ग्रामीण इलाकों में किसानों को इस योजना की जानकारी और इसके लाभों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है।
  • समय पर मुआवजा न मिलना: कुछ मामलों में किसानों को मुआवजा मिलने में देरी होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाती है।

वर्तमान स्थिति:

  • पिछले 8 वर्षों में 56.80 करोड़ किसानों के आवेदन पंजीकृत किए गए हैं और 23.22 करोड़ से अधिक किसान आवेदकों को लाभ प्राप्त हुआ है।
  • 2023-24 के दौरान अभी तक इस योजना के तहत नामांकित किसानों की संख्या में 27% की वृद्धि हुई हैं। साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 में योजना के तहत बीमित कुल किसानों में से 42% गैर ऋणी किसान हैं।

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है जो प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल हानि के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता बढ़ाने और समय पर मुआवजा प्रदान करने की दिशा में और प्रयास करने की आवश्यकता है। इस योजना का सफल कार्यान्वयन किसानों की आय को सुरक्षित करने और कृषि में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन।NMSA: mppsc mains 3rd paper topic

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